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नैनीताल हाईकोर्ट का अहम आदेश

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तत्कालीन SSP समेत पुलिस अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों की जांच अब पुलिस शिकायत प्राधिकरण में

नैनीताल। सामाजिक कार्यकर्ता एवं याचिकाकर्ता भुवन पोखरिया की ओर से पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दायर याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने अहम आदेश जारी किया है।याचिकाकर्ता ने तत्कालीन नैनीताल SSP प्रह्लाद नारायण मीणा, ASP प्रकाश चंद्र, LIU निरीक्षक पंकज उप्रेती और पूर्व CO दीपशिखा अग्रवाल पर बिना पर्याप्त साक्ष्य एवं अभिलेखों के हाईकोर्ट में कथित तौर पर गलत/कूटरचित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आरोप लगाए थे। याचिकाकर्ता ने इसे अपनी और अपने परिवार की निजता के अधिकार के उल्लंघन के साथ मानसिक उत्पीड़न से भी जोड़ा।

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आलोक महरा की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को निष्पक्ष जांच और आरोपित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, देहरादून में शिकायत दर्ज कराने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि प्राधिकरण की जांच या कार्रवाई से याचिकाकर्ता संतुष्ट नहीं होते हैं, तो उन्हें दोबारा हाईकोर्ट आने की स्वतंत्रता रहेगी।

बताया गया कि याचिकाकर्ता ने RTI के जरिए संबंधित रिपोर्ट के साक्ष्य और दस्तावेज मांगे थे, लेकिन रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए जाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था।