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उत्तराखंड में हर साल 17 दिसंबर को मनाया जाएगा पेंशनर दिवस, शासनादेश जारी

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हल्द्वानी। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के पेंशनरों की समस्याओं की जनपद स्तर पर सुनवाई और निराकरण के लिए हर साल 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद पेंशनर्स में खुशी की लहर है। वित्त अनुभाग-10 की ओर से सचिव डॉ. वी. षणमुगम के हस्ताक्षर से 8 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार यह आयोजन प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालयों में किया जाएगा। शासनादेश सभी जिलाधिकारियों और निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी को भेजा गया है।‌ आदेश में कहा गया है कि पेंशनर दिवस जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी के समन्वय से आयोजित होगा, जिसमें जनपद के प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष भी प्रतिभाग करेंगे ताकि पेंशनरों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण हो सके। साथ ही जिला मुख्यालयों और कोषागारों में पेंशनर्स के लिए सुविधायुक्त भवन/कक्ष की व्यवस्था के भी निर्देश दिए गए हैं।इस निर्णय पर गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन के आजीवन सदस्य और उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच के संस्थापक अध्यक्ष रमेश चंद्र पांडे ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 26 नवंबर 2025 को पेंशनर दिवस आयोजित करने का आदेश जारी होने के बाद से उत्तराखंड में भी इसकी मांग की जा रही थी। इस निर्णय से राज्य के करीब 1.50 लाख पेंशनरों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एक सशक्त मंच मिलेगा।